हाईकोर्ट ने दीपिका पादुकोण अभिनीत जिलेट रेजर विज्ञापन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल रेकिट बेंकाइजर ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि इस विज्ञापन से बालों को हटाने वाली क्रीम संबंधी उनका व्यापार प्रभावित होने का आरोप लगाया गया है।
न्यायमूर्ति बदर दुरेज अहमद और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने प्रोक्टर एंड गैंबल एवं हेल्थ केयर लिमिटेड और जिलेट इंडिया लिमिटेड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याची ने सिंघल जज के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उसे अंतरिम राहत देने से मना कर दिया था।
खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर तय की है। एकल न्यायाधीश ने 3 नवंबर को रेकिट की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए विज्ञापन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
एकल जज के पास सुनवाई 19 नवंबर तय है। रेकिट ने अदालत को बताया कि जिलेट के वीनस रेजर से उनके उत्पाद वीट को नुकसान पहुंचता है जो कि बाजार का 60 प्रतिशत का हिस्सेदार है।
यदि इस पर रोक न लगाई गई तो उनके कारोबार पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। जिस पर खंडपीठ ने स्पष्ट कर दिया कि दूसरा पक्ष जाने बिना कोई आदेश नहीं दिया जा सकता।
न्यायमूर्ति बदर दुरेज अहमद और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने प्रोक्टर एंड गैंबल एवं हेल्थ केयर लिमिटेड और जिलेट इंडिया लिमिटेड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याची ने सिंघल जज के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उसे अंतरिम राहत देने से मना कर दिया था।
खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर तय की है। एकल न्यायाधीश ने 3 नवंबर को रेकिट की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए विज्ञापन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
एकल जज के पास सुनवाई 19 नवंबर तय है। रेकिट ने अदालत को बताया कि जिलेट के वीनस रेजर से उनके उत्पाद वीट को नुकसान पहुंचता है जो कि बाजार का 60 प्रतिशत का हिस्सेदार है।
यदि इस पर रोक न लगाई गई तो उनके कारोबार पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। जिस पर खंडपीठ ने स्पष्ट कर दिया कि दूसरा पक्ष जाने बिना कोई आदेश नहीं दिया जा सकता।