Nitish Katara murder case convicts will not be executed /कटारा हत्याकांड के दोषियों को नही होगी फांसी

Swati
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नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी ठहराए गए विकास और विशाल यादव को फांसी की सजा देने की दिल्ली सरकार की याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

इससे पहले नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दोषियों को फांसी देने की गुहार की थी। हाईकोर्ट ने दोनों को 30-30 साल कैद की सजा सुनाई थी।

न्यायमूर्ति जेएस खेहड़ और न्यायमूर्ति आर भानूमति की पीठ ने इस हत्याकांड को ऑनर किलिंग मानने से भी इनकार कर दिया है। पीठ ने इसको महज हत्या का मामला बताया।

पीठ ने कहा कि हत्या पूर्व नियोजित हो सकती है लेकिन जघन्य हत्या नहीं है। पीठ ने कहा कि हर हत्या पूर्व नियोजित होती है। नीतीश को जबरन साथ ले जाया गया था।

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