दंगा मामले में आरोपी आप विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी को अदालत ने शुक्रवार को जमानत प्रदान कर दी। अदालत ने केस की सुनवाई से कई बार गैरहाजिर रहने पर आप विधायक त्रिपाठी को हिरासत में लेकर दो दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
अदालत ने इससे पहले गैर जमानती वारंट जारी किया था। रोहिणी अदालत के महानगर दंडाधिकारी कपिल कुमार ने अखिलेश पति त्रिपाठी को� दस हजार रुपये के निजी मुचलके पर शुक्रवार को जमानत दे दी।
त्रिपाठी मॉडल टाउन से विधायक हैं और उन पर दंगा फैलाने के आरोप में रोहिणी कोर्ट में मुकदमा चल रहा है।
आदर्श नगर पुलिस ने त्रिपाठी के खिलाफ दंगा भड़काने का मामला 2013 में दर्ज किया था। इस बाबत मुकदमा संख्या 66/13 दर्ज किया गया था।
कोर्ट के समक्ष बृहस्पतिवार को पेश हुए त्रिपाठी को लेट आने और पिछली तारीख पर न आने का कोई संतोषजनक कारण नहीं बता पाए।
उन्होंने कहा था कि वह नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में गये थे और वहां से आने में देरी हो गई। इसकी सूचना वह अपने वकील को भी नहीं दे पाए।
कोर्ट के समक्ष बृहस्पतिवार को पेश हुए त्रिपाठी को लेट आने और पिछली तारीख पर न आने का कोई संतोषजनक कारण नहीं बता पाए।
उन्होंने कहा था कि वह नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में गये थे और वहां से आने में देरी हो गई। इसकी सूचना वह अपने वकील को भी नहीं दे पाए।
