MMS was created after raping a married woman / शादीशुदा महिला से रेप के बाद बनाया था एमएमएस

Swati
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बलात्कार करने के दौरान महिला का अश्लील एमएमएस तैयार कर उसे ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठने वाले आरोपी को जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देशराज चालिया की अदालत ने सात साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। 

यह मामला पिछले करीब नौ महीने से अदालत में विचाराधीन था। डबुआ कॉलोनी निवासी एक महिला ने गत 25 अक्तूबर को यह मामला थाना सारन में दर्ज करवाया था।

उसने अपने बयानों में कहा था कि वह ओल्ड फरीदाबाद स्थित एक प्रोपर्टी डीलर के पास टेली कॉलिंग का काम करती है। उसके पड़ोस में रहने वाला योगेश जमीनों की खरीद फरोख्त के बारे में उसे फोन करता रहता था।

जिसके कारण उसकी योगेश से अच्छी जान पहचान हो गई थी। महिला का कहना था कि उसके कमर दर्द का इलाज सोहना के एक वैध से चल रहा था।

पिछले दिनों उसे दवा लेने के लिए सोहना जाना था। उसी दौरान योगेश उसे अपने साथ ले जाने की बात कहने लगा। भरोसा कर वह योगेश के साथ चली गई।

वैध के पास नंबर आने में करीब दो घंटे की देरी थी। जिसके कारण योगेश उसे पास ही स्थित एक गेस्ट हाउस में आराम करने के लिए ले गया। वहां योगेश ने उसके साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दी। 

विरोध के बावजूद योगेश ने उसके साथ बलात्कार कर दिया। घटना के करीब 15 दिन बाद योगेश ने उसे बताया कि बलात्कार के दौरान उसने उसका एमएमएस तैयार कर लिया था।

वह एमएमएस को जगजाहिर करने की धमकी देकर 30 हजार रुपए मांगने लगा। बदनामी के डर से उसने योगेश को रुपए दे दिए।

इसके बाद योगेश आए दिन ब्लैकमेल कर उससे रुपए ऐंठने लगा। तंग आकर उसने अपने पति को सब कुछ बता दिया और पुलिस से शिकायत कर दी। पुलिस ने उस समय मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

सोमवार को अदालत ने सुनवाई के दौरान योगेश को दोषी करार देते हुए सात साल की कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

विरोध के बावजूद योगेश ने उसके साथ बलात्कार कर दिया। घटना के करीब 15 दिन बाद योगेश ने उसे बताया कि बलात्कार के दौरान उसने उसका एमएमएस तैयार कर लिया था।

वह एमएमएस को जगजाहिर करने की धमकी देकर 30 हजार रुपए मांगने लगा। बदनामी के डर से उसने योगेश को रुपए दे दिए।

इसके बाद योगेश आए दिन ब्लैकमेल कर उससे रुपए ऐंठने लगा। तंग आकर उसने अपने पति को सब कुछ बता दिया और पुलिस से शिकायत कर दी। पुलिस ने उस समय मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

सोमवार को अदालत ने सुनवाई के दौरान योगेश को दोषी करार देते हुए सात साल की कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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