| बिक्रम सिंह मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 31 जनवरी तक गिरफ्तारी पर रोक Jan 27th 2022, 08:59, by Pankaj Mishra नई दिल्ली: अकाली दल नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट सोमवार को ही मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। बिक्रम मजीठिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह राजनीतिक विद्वेष का मामला नजर आता है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा की ऐसा लगता है कि चुनावी मौसम में हर कोई अदालत का दरवाजा खटखटा रहा है। वहीं राज्य सरकार की तरफ से पेश हो रहे वरिष्ठ वकील पी चिदंबरम ने कहा कि उनके खिलाफ आदेश 24 जनवरी को आया था और उसके बाद से वह फरार है। सीजेआई एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मजीठिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की दलीलों पर ध्यान दिया कि अग्रिम जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है क्योंकि आरोपी राजनीतिक प्रतिशोध का सामना कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि फिलहाल अभी वह कोई कार्रवाई ना करें सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई सोमवार को करेगी। इस दौरान वह अपना नामांकन भी कर सकेंगे। पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।मादक पदार्थ मामले में आरोपी बनाए गए मजीठिया का का मुकाबला अमृतसर-पूर्व सीट पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू से होगा। अकाली दल नेता एनडीपीएस मामले का सामना कर रहे हैं, जो पिछले साल 20 दिसंबर को मोहाली में दर्ज किया गया था। ]]> |