कोविड के दौरान जेल में बंद कैदियों व हवालातियों की मुश्किलें हल करने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के अलावा जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी कपूरथला वीडियो कांफ्रेंस कर कैदियों व हवालातियों की मुश्किलों को हल करने के लिए कदम उठा रही है। चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट कम सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी अजीतपाल सिंह ने बताया कि पंजाब कानूनी सेवाएं अथारिटी से मिली हिदायतों के मुताबिक नियमित तौर पर जेल में बंद कैदियों व हवालातियों से संपर्क कर उनकी समस्याओं को सुना जाता है।
उन्हें हल करने के लिए तुरंत कार्रवाई आरंभ में लाई जाती है। इस दौरान अदालत ने कई हवालातियों को जमानत पर रिहा किया, जबकि कुछ कैदियों को पैरोल पर भेजा गया। इस महामारी दौरान जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी कपूरथला के रिटेनर वकीलों की ओर से करीब 187 बंदियों की जमानत अर्जियां लगाकर रिहा करवाया गया। इसके अलावा 57 के करीब हवालातियों व कैदियों को मुफ्त कानूनी सहायता दी गई। इन 57 हवालातियों में से करीब 25 जमानत पर रिहा करवाए गए।
उन्होंने बताया कि मुफ्त कानूनी सहायता के पैनल वकीलों को खास दिशानिर्देश दिए गए हैं कि वह जेल में बंद कैदियों व हवालातियों के मामलों को पहल दें। उन्होंने बताया कि कानून मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो हिरासत में है वह मुफ्त कानूनी सहायता का हकदार है। इसके अलावा वह व्यक्ति जिसकी वार्षिक आमदन 3 लाख से कम है, अनुसूचित जाति या कबीले से सबंध रखता है। महिला, बच्चा, कुदरती आपदा का पीड़ित, अंगहीन मुफ्त कानूनी सहायता ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1968 पर संपर्क किया जा सकता है।
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