The court asked 'how three girls were missing from orphanage'/कोर्ट ने पूछा 'अनाथालय से तीनों लड़कियां कैसे गायब हुईं'

Swati
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किराड़ी स्थित रेनवो अनाथालय से तीन नाबालिग लड़कियों के अपहरण के मामले को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। अदालत ने इस मामले में दिल्ली सरकार, पुलिस आयुक्त, महिला एवं बाल कल्याण विभाग और किराड़ी रेनवो होम को नोटिस जारी किया है।

मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी व न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने सभी पक्षों को स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि अनाथालय से तीनों लड़कियां कैसे गायब हुईं।

वहां सुरक्षा के क्या प्रबंध हैं और लड़कियों को ढूंढने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं। सभी पक्षों को दो दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर द्वारा हाईकोर्ट का ध्यान दिलवाने पर खंडपीठ ने इस मामले में संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार चिराग भानू सिंह ने मुख्य न्यायाधीश कार्यालय को फोन कर न्यायमूर्ति ठाकुर को इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा था।

उन्होंने कहा था कि एक समाचार पत्र में छपा है कि कश्मीरी गेट थाना क्षेत्र स्थित अनाथालय से तीन लड़कियों का अपहरण हो गया और स्वयं डीसीपी ने इस बात की पुष्टि की है।

न्यायमूर्ति ठाकुर ने संदेह जताया कि यह मामला मानव तस्करी का हो सकता है और संभवत: इन लड़कियों को देह व्यापार के काम में धकेल दिया गया हो। ऐसे में इस मामले में हस्तक्षेप करना जरूरी है कि आखिर अनाथालय से लड़कियों का अपहरण कैसे हुआ।

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