हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाने का निर्णय ले लिया गया है। यह साल का तीसरा सेशन होगा और 20 साल बाद ऐसा हो रहा है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दो दिन रहने वाला यह सत्र 30 नवंबर से शुरू होगा।
वहीं, संसदीय कार्यमंत्री रामबिलास शर्मा का कहना है कि 20 साल बाद एक साल में तीसरा सत्र बुलाया जा रहा है। दरअसल, विपक्ष ने काफी समय से विधानसभा सत्र बुलाने की मांग बुलंद कर रखी थी। इसके बाद सरकार ने यह निर्णय लिया।
हालांकि, मुख्यमंत्री ने पूर्व में ही सदन में यह आश्वासन दिया था कि नवंबर में विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। बैठक के दौरान मंत्रिमंडल ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंहल के निधन पर शोक जताया।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली बैठक में ग्राम पंचायत लोहट, खंड बहादुरगढ़, जिला झज्जर की एक कनाल 17 मरले शामलात भूमि को हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन भिवानी की तीन कनाल 14 मरले भूमि से बदलने के विकास एवं पंचायत विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
इससे खेल मैदान और भवन निर्माण की सुविधा होगी। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में संपत्ति कर की अदायगी की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर, 2015 तक बढ़ा दी है। यह निर्णय लोगों के हितों के मद्देनजर लिया गया है। निर्णय के अनुसार वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक के लिए संपत्ति कर एवं बकाया की एकमुश्त अदायगी पर ब्याज में छूट दी जाएगी।
वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक के लिए सभी संपत्ति कर एवं बकाया का भुगतान करने वाले संपत्ति मालिकों को 30 प्रतिशत की एकमुश्त छूट दी जाएगी। यह अंतिम अवसर है। इसके बाद इस छूट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
इससे खेल मैदान और भवन निर्माण की सुविधा होगी। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में संपत्ति कर की अदायगी की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर, 2015 तक बढ़ा दी है। यह निर्णय लोगों के हितों के मद्देनजर लिया गया है। निर्णय के अनुसार वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक के लिए संपत्ति कर एवं बकाया की एकमुश्त अदायगी पर ब्याज में छूट दी जाएगी।
वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक के लिए सभी संपत्ति कर एवं बकाया का भुगतान करने वाले संपत्ति मालिकों को 30 प्रतिशत की एकमुश्त छूट दी जाएगी। यह अंतिम अवसर है। इसके बाद इस छूट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
