Said well look, I can reach you on top / कहा था अच्छी लगती हो, बहुत ऊपर तक पहुंचा सकता हूं

Swati
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आप नेता कुमार विश्वास को पार्टी की महिला कार्यकर्ता से कथित अवैध संबंधों के मामला ने नया मोड़ ले लिया है। महिला ने चाणक्यपुरी थाने में दी शिकायत में विश्वास पर संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

महिला ने हाईकोर्ट के समक्ष यह जानकारी दी। साथ ही उसने इस मामले का हाईकोर्ट से निपटारा करने का आग्रह किया है। वहीं, विश्वास ने भी महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा सिंह के खिलाफ बदनीयती से समन जारी करने पर उनके खिलाफ टिप्पणी का आग्रह किया है।

वहीं, आयोग ने कहा कि विश्वास के खिलाफ महिला द्वारा दी शिकायत को पुलिस के पास उचित कार्रवाई के लिए भेज दिया है।

न्यायमूर्ति वीपी वैश ने सभी मुद्दों पर विश्वास व अन्य पक्षों को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 14 दिसंबर तय की है। गौरतलब है कि 1 जुलाई को आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष बरखा सिंह के वकील ने अदालत को बताया था कि कुमार विश्वास के खिलाफ जांच बीते 23 जून को बंद कर दी गई थी।

ऐसे में बरखा सिंह के खिलाफ दायर याचिका पर अब सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं है। सुनवाई के दौरान संबंधित महिला के वकील ने लिखित जवाब दायर किया।

उन्होंने कहा कि विश्वास ने अभी तक अपने संबंधों को लेकर स्पष्टीकरण नहीं दिया है। ऐसे में उनके मान सम्मान को ठेस पहुंची है।

शिकायत में कहा गया है कि 8 अप्रैल 2014 को शाजिया इल्मी के रोड शो के दौरान उसकी कुमार विश्वास से मुलाकात हुई। विश्वास ने कहा कि आप अच्छा काम कर रही हो आप की मुझे अमेठी में जरूरत है।

वह अपनी एक अन्य मित्र के साथ प्रचार के लिए अमेठी गई। वहां विश्वास ने कहा कि वह उसे पसंद करता है और कई मौकों पर विश्वास ने उससे गलत व्यवहार किया।

इतना ही नहीं उसे व उसकी मित्र को अन्य महिलाओं से अलग रखने का प्रयास किया। दिल्ली में एक संगोष्ठी में भी विश्वास ने कई बार उससे संबंध बनाने को कहा।

विश्वास ने कहा कि तुम यदि मेरे साथ अच्छे से रहोगी तो मैं तुम्हें काफी ऊपर तक पहुंचा सकता हूं। इसके बाद महिला ने आना जाना बंद कर दिया।

महिला ने कहा कि मीडिया में उसके व विश्वास को लेकर काफी कुछ आया व उसने विश्वास को कई बार बार क्लीयर करने को कहा कि उनके बीच कोई संबंध नहीं है। क्योंकि इससे उनके मान-सम्मान को ठेस पहुंचने के साथ पूरा परिवार भी परेशान हो रहा है।

वहीं, विश्वास के अधिवक्ता सोमनाथ भारती ने कहा कि जिस प्रकार आयोग ने अब कहा है कि उसने विश्वास के खिलाफ जारी समन को वापस ले लिया है उससे स्पष्ट है कि बरखा सिंह ने बदनीयती से समन जारी किए थे।

अत: उनके खिलाफ कड़ी टिप्पणी की जाए। दूसरी तरफ बरखा सिंह की के अधिवक्ता ने बताया कि महिला द्वारा विश्वास के खिलाफ दी शिकायत को पुलिस के पास उचित कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है।

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