Now reached case of aap Mla in court / अब इस AAP विधायक का मामला भी पहुंचा अदालत

Swati
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आम आदमी पार्टी के विधायकों द्वारा नामांकन के दौरान गलत जानकारी देने का एक और मामला अदालत में पहुंच गया है। अब सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र से आप के विधायक सोमदत्त के खिलाफ चुनाव आयोग को गलत सूचना देने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की गई है।

अदालत ने याचिका पर सुनवाई 26 अक्तूबर तय की है। पटियाला हाउस स्थित मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया के समक्ष यह याचिका सोमदत्त से चुनाव हारे भाजपा के प्रवीण जैन ने दायर की है।

अदालत ने उनको अपनी याचिका के समर्थन में साक्ष्य व गवाहों को पेश करने का निर्देश दिया है।

प्रवीण जैन ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2013 व 2015 के विधानसभा चुनावों के दौरान चुनाव आयोग को दिए अपने हलफनामे में दत्त ने बताया है कि उनके माता-पिता उन पर आश्रित नहीं हैं।

लेकिन आरटीआई के तहत मिली जानकारी में उन्हें पता चला है कि दत्त दिल्ली सरकार के कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के तहत जो सुविधाएं ले रहें हैं उसमें उन्होंने स्वयं पर आश्रित बताते हुए मेडिकल कार्ड में अपने माता-पिता के नाम भी जुड़वा रखे हैं।

याची का आरोप है कि योजना के तहत विधायक ने चिकित्सा भत्ते के नाम पर 4631 रुपये का दावा किया है और इसमें से 3421 रुपये का भुगतान भी कराया है। याचिका में अदालत से विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश देने का आग्रह किया है।

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