Akhlaq murder case were not recorded in the statement/इकलाख हत्याकांड में दर्ज नहीं हो सके बयान

Swati
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बिसाहड़ा गांव में 28 सितंबर को इकलाख की हत्या के मामले में उसकी बेटी शाइस्ता सोमवार को न्यायालय में बयान देने पहुंची, लेकिन बयान नहीं हो सके। मंगलवार को बयान दर्ज कराने के लिए उसे फिर बुलाया है।

एडवोकेट यूसुफ सैफी ने बताया कि इकलाख की बेटी बयान दर्ज कराने ताऊ जमील के साथ न्यायालय पहुंची थी। सीजेएम कोर्ट में बयान की अर्जी लगाई है।

शाइस्ता के 164 के बयान होने हैं। सोमवार को बयान देने आई शाइस्ता और जमील के साथ पुलिस भी मौजूद रही। पुलिस की मौजूदगी में उन्हें वापस घर पहुंचाया गया।

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