Himachal govt going to amend panchayati raj act / पंचायतों में अब विकास कार्यों में नहीं लगेगी ब्रेक

Swati
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प्रदेश की 3243 पंचायतों में अब कोरम पूरा न होने की वजह से विकास कार्य नहीं रुकेंगे। प्रदेश सरकार पंचायतीराज एक्ट में संशोधन करने जा रही है। इसमें कोरम पूरा होने के लिए एक तिहाई उपस्थिति की अनिवार्यता को कम करके 20 फीसदी किया जा रहा है। विधानसभा के मानसून सत्र में इस संशोधन को मंजूरी के लिए रखा जा रहा है। 

प्रदेश में ग्रामसभाओं के दौरान अकसर 20 से 30 फीसदी पंचायतों में कोरम पूरे नहीं हो पाते। इसके चलते विकास कार्य रुक जाते हैं और दोबारा ग्रामसभाएं कराने का झमेला भी रहता है। कई बार दूसरी-तीसरी बार कोरम पूरा हो पाता है। इसके बाद ही पंचायतों को फंड जारी होता है।

पंचायतों में कोई भी विकास कार्य करवाने के लिए पहले प्रस्ताव ग्राम सभा में लाया जाता है। प्रस्ताव पर चर्चा होने के बाद मंजूरी मिली तो ही संबंधित फाइल को बीडीओ को भेजा जाता है। ग्रामसभा की मंजूरी के बिना जनप्रतिनिधि एक ईंट भी नहीं लगवा सकते। 

पंचायतीराज मंत्री अनिल शर्मा ने बताया कि अभी एक तिहाई उपस्थिति पर ग्रामसभा का कोरम पूरा होता है। इसे कुल सदस्यों का 20 फीसदी करने का फैसला लिया गया है। विधानसभा के मानसून सत्र में पंचायती राज एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव लाया जा रहा है।

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