Notice to e smoking company from punjab health department / ई-सिगरेट की बिक्री बंद करने को कंपनियों को नोटिस /

Ramandeep Kaur
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पंजाब के सेहत विभाग ने ई-सिगरेट की बिक्री बंद करने को नोटिस जारी किए हैं। विभाग के तंबाकू कंट्रोल सेल ने उन ई-कॉमर्स कंपनियों को नोटिस भेजा है, जो खुलेआम ई-सिगरेट बेचकर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का उल्लंघन कर रही हैं।

एफडीए के कमिश्नर हुसन लाल ने बताया कि लुधियाना, होशियारपुर और मोहाली में ई-सिगरेट बेचने वाली कंपनियों के खिलाफ कोर्ट केस दर्ज कराए गए हैं। ऐसे मामलों में निकोटिन पाई गई थी। इनके खिलाफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट केतहत केस दर्ज करवाए गए हैं। पंजाब पहला राज्य है, जहां ड्रग कंट्रोलर ने 2013 में ही ई-सिगरेट को अन-अप्रूव्ड घोषित कर दिया था। 

उन्होंने बताया कि यह इलेक्ट्रॉनिक्स निकोटिन डिलिवर सिस्टम डिवाइस हैं, जिनमें निकोटिन केमिकल फॉर्म में होता है। ड्रग व कॉस्मेटिक एक्ट केतहत निकोटिन सिर्फ निकोटिन गम या लैजोजिम फॉर्म में ही बनाना मंजूर है।

बाकी सारे निकोटिन पदार्थ गैर-कानूनी हैं। अगर केमिकल फार्म में निकोटिन को बच्चे पी लें, तो उनकी मौत भी हो सकती है। युवाओं को आकर्षित करने को ई-सिगरेट कई फ्लेवर में उपलब्ध है। ई-सिगरेट के खिलाफ पंजाब के तहत की गई कार्रवाई की सराहना राष्ट्रीय स्तर पर भी की गई है।

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