टाटा कैमलॉट प्रोजेक्ट के लिए दी गई जमीन से हुए कैपिटल गेन पर आयकर वसूली में उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल समेत पंजाब के मौजूदा और 81 पूर्व विधायकों व सांसदों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। पंजाब एमएलए को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी ने इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन दी थी।
आयकर विभाग ने 21 एकड़ भूमि के कैपिटल गेन पर टैक्स का नोटिस जारी किया था। इसी को चुनौती देते हुए इन विधायकों व सांसदों ने कहा था कि टैक्स केवल तीन एकड़ जमीन के कैपिटल गेन पर अदा करना बनता है, लिहाजा आयकर विभाग के नोटिस रद्द किए जाने चाहिए।
आयकर आयुक्त तक अपील रद्द होने के बाद इन नेताओं ने अलग-अलग कर आयकर नोटिस को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने पिछले साल 20 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बुधवार को जस्टिस एके मित्तल की डिवीजन बेंच ने मामले में फैसला सुनाते हुए इन नेताओं की याचिकाएं मंजूर कर ली हैं और आयकर विभाग के नोटिस रद्द कर दिए हैं। बेंच ने साफ किया है कि केवल तीन एकड़ जमीन के कैपिटल गेन पर ही टैक्स वसूली की जा सकती है।
नेताओं की दलील थी कि सोसाइटी ने कांसल में पड़ी अपनी जमीन टाटा कैमलॉट प्रोजेक्ट के लिए दी थी। बदले में सोसाइटी के हरेक सदस्य को 500 गज का प्लॉट और साढ़े 82 लाख रुपये मिलने थे। नेताओं ने याचिकाओं में कहा था कि अभी न प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और न ही कुछ मिला। वैसे भी कैमलॉट को तीन एकड़ जमीन ही दी गई, ऐसे में 21 एकड़ जमीन के कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्स वसूली गलत है।
राहत पाने वालों में ये शामिल रहे
बलरामजी दास टंडन, बीबी जागीर कौर, परनीत कौर, जगदीश ढिल्लों, जगतार सिंह राजला, बलबीर सिंह बाठ, सेवा सिंह सेखवां, तारा सिंह लाडल, तीक्ष्ण सूद, सुच्चा सिंह लंगाह, चरणजीत सिंह अटवाल, सतपाल गोसाईं, निर्मल सिंह काहलों आदि।
आयकर विभाग ने 21 एकड़ भूमि के कैपिटल गेन पर टैक्स का नोटिस जारी किया था। इसी को चुनौती देते हुए इन विधायकों व सांसदों ने कहा था कि टैक्स केवल तीन एकड़ जमीन के कैपिटल गेन पर अदा करना बनता है, लिहाजा आयकर विभाग के नोटिस रद्द किए जाने चाहिए।
आयकर आयुक्त तक अपील रद्द होने के बाद इन नेताओं ने अलग-अलग कर आयकर नोटिस को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने पिछले साल 20 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बुधवार को जस्टिस एके मित्तल की डिवीजन बेंच ने मामले में फैसला सुनाते हुए इन नेताओं की याचिकाएं मंजूर कर ली हैं और आयकर विभाग के नोटिस रद्द कर दिए हैं। बेंच ने साफ किया है कि केवल तीन एकड़ जमीन के कैपिटल गेन पर ही टैक्स वसूली की जा सकती है।
नेताओं की दलील थी कि सोसाइटी ने कांसल में पड़ी अपनी जमीन टाटा कैमलॉट प्रोजेक्ट के लिए दी थी। बदले में सोसाइटी के हरेक सदस्य को 500 गज का प्लॉट और साढ़े 82 लाख रुपये मिलने थे। नेताओं ने याचिकाओं में कहा था कि अभी न प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और न ही कुछ मिला। वैसे भी कैमलॉट को तीन एकड़ जमीन ही दी गई, ऐसे में 21 एकड़ जमीन के कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्स वसूली गलत है।
राहत पाने वालों में ये शामिल रहे
बलरामजी दास टंडन, बीबी जागीर कौर, परनीत कौर, जगदीश ढिल्लों, जगतार सिंह राजला, बलबीर सिंह बाठ, सेवा सिंह सेखवां, तारा सिंह लाडल, तीक्ष्ण सूद, सुच्चा सिंह लंगाह, चरणजीत सिंह अटवाल, सतपाल गोसाईं, निर्मल सिंह काहलों आदि।