महाराष्ट्र में कोविड नियमों में छूट पर एक शर्त है जरूरी, सरकार से क्यों खफा बॉम्बे हाई कोर्ट?

Swati
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महाराष्ट्र में कोविड नियमों में छूट पर एक शर्त है जरूरी, सरकार से क्यों खफा बॉम्बे हाई कोर्ट?
Mar 3rd 2022, 05:40

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार(Maharashtra Government) ने भले ही कोरोना(Corona) के लगातार घटते मामलों के बाद मुंबई(Mumbai) समेत राज्य के 14 जिलों में कोविड प्रतिबंधों(Covid Restrictions) को हटा दिया हो। लेकिन एक शर्त अभी भी उन्होंने कायम रखी है। यह शर्त फिलहाल तमाम नागरिकों के लिए मानना अनिवार्य है। यदि आपको महाराष्ट्र या मुंबई के किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट(Public Transport) में सफर करना है तो आपका पूरी तरह से वैक्सीनेटेड(Corona Vaccination) होना बेहद जरूरी है। यदि आपने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई हैं तो आपको मुंबई लोकल या अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। अदालत ने सरकार के इस फैसले को मौलिक अधिकारों का हनन माना है। बावजूद इसके महाराष्ट्र सरकार अपने फैसले पर अडिग है। पीठ ने नाराजगी भरे लहजे में कहा, 'हमने इस जनहित याचिका को केवल तीन एसओपी के दायरे में बांध दिया। हमें आगे आकर 10 अगस्त, 2021 को जारी सम्पूर्ण अधिसूचना निरस्त कर देना चाहिए था, लेकिन हमें उम्मीद थी कि राज्य सरकार तार्किक फैसला लेगी।' पीठ ने यह भी कहा कि यह अदालत के लिए 'सीख' है। अदालत सरकार द्वारा जुलाई और अगस्त 2021 में जारी तीन एसओपी को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि कोविड-19 रोधी टीकों की दोनों खुराक लेने वाले यात्रियों को ही लोकल ट्रेन और अन्य सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। पूरी तरह अनलॉक मुंबई देश की आर्थिक राजधानी मुंबई अब पूरी तरह अनलॉक हो गई है। राज्य सरकार ने 14 जिलों से सभी कोविड प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। सिनेमा हॉल, नाटकघर, रेस्ट्रॉन्ट, होटल, टूरिस्ट स्पॉट्स और धार्मिक स्थल 100 प्रतिशत क्षमता से खोलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि इन क्षेत्रों से संबंधित कर्मचारियों और उनसे जुड़े लोगों का 100 फीसदी वैक्सीनेशन होना जरूरी होगा। नई गाइडलाइंस गुरुवार से लागू हो जाएंगी। बाकी जिलों में मनोरंजन स्थल और पर्यटन से जुड़े क्षेत्र 50 प्रतिशत क्षमता से खुलेंगे, जबकि वहां अन्य सभी प्रतिबंधों में ढील दी गई है। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में तेज गिरावट के बाद सरकार से कोरोना पाबंदियों को पूरी तरह से खत्म लगातार मांग की जा रही थी। पिछले दिनों टास्क फोर्स की बैठक में स्वास्थ्य विभाग उन जिलों से पाबंदियां हटाने पर राजी हो गया, जहां मरीजों की संख्या कम है और बड़ी तादाद में टीकाकरण हुआ है। बुधवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मंजूरी मिलते ही नई गाइडलाइंस जारी कर दी गईं। अनलॉक का नियम - जिले या शहर में अनलॉक करने के लिए 90% लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज और 70% लोगों को दूसरी डोज लगी होनी चाहिए - पॉजिटिविटी दर 10% से कम होनी चाहिए - ऑक्सिजन वाले बेड 40% से कम भरे होने चाहिए ये जिले हुए पूरी तरह अनलॉक मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नागपुर, पुणे, भंडारा, सिंधुदुर्ग, रायगड, वर्धा, रत्नागिरी, सतारा, सांगली, गोंदिया, चंद्रपुर, कोल्हापुर

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